हिमालयन जोन: पांगी में tcp नियमों की अनदेखी

पांगी के इन लोगों के पानी, बिजली व सिवरेज कनेक्शन कटेंगे

चंबा, (विनोद): हिमालयन जोन पांगी में tcp नियमों की अनदेखी भारी पड़ेगी। पांगी प्रशासन ने बीतों दिनों साफ शब्दों में यह कह दिया है कि घाटी मुख्यालय किलाड़ बाजार में जिन लोगों ने टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग के प्रावधानों को नजर अंदाज करके अवैध निर्माण किए हैं उन पर विभाग के प्रावधानों के मुताबिक कड़ी कार्रवाही अमल में लाई जाएगी।

 

पांगी की यह बात उन लोगों के लिए सही मायने में कड़ी चेतावनी है जिन्होंने टीसीपी को नजर अंदाज करके निर्माण कार्यों को अंजाम दिया है। उपमंडल मुख्यालय किलाड़ बीते दिनों आयोजित हुई लाडा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए आवासीय आयुक्त अजय यादव ने यह बात कही थी।

 

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इस बैठक में tcp विभाग के प्लानिंग ऑफिसर इशांत शर्मा भी मौजूद थे। उक्त अधिकारी ने बैठक में लोगों को सुरक्षित भवन निर्माण  बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि पांगी उपमंडल हिमालयन जोन के अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है जिस वजह से यहां प्राकृतिक आपदाओं का खतरा निरंतर बना रहता है।

 

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इसलिए भविष्य में इन घटनाओं से बचाव के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन कर के ही भवन निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (लाडा) के क्षेत्र में पांगी की आने वाली ग्राम पंचायतों में अवैध निर्माण कार्यों पर विभाग द्वारा उठाए जाने वाले कड़े प्रावधानो के बारे में भी लोगों को जानकारी दी, जिसमे तीन मंजिला मकान से अधिक निर्माण करने पर पानी, बिजली, सिवरेज आदि कनेक्शन काटे जा सकते है व कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

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