कुलदीप पठानिया के खिलाफ 2017 में दर्ज मारपीट मामले पर अदालत का फैसला आया

चंबा,( विनोद ): हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष मारपीट मामला आज अपने निर्णायक मौड़ पर पहुंचा और अदालत ने फैसला सुनाया। यह फैसला विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अदालत के निर्णय पर कुलदीप पठानिया ने राहत की सांस ली है तो साथ ही अदालत के फैसले पर खुशी जताते हुए इसे सच्चाई की जीत बताया।

 

सामने आए अदालत के इस फैसले पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि वह पेशे से वकील रहे हैं इसलिए अदालत पर उनका अटूट विश्वास है। उन्होंने कहा कि उनकी कानून के प्रति बेहद आस्था है और अदालतों के प्रति उनका अटूट विश्वास है और आज उनके विश्वास की जीत हुई है।

 

उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जिला चंबा के विधानसभा क्षेत्र भटियात के तत्कालीन विधायक विक्रम जरयाल ने उन पर और 38 अन्य उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस में मारपीट का मामला दर्ज करवाया था जबकि सच्चाई यह है कि जब चुनाव प्रचार के दौरान में अपने पीएसओ व दो अन्य समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार अभियान को जा रहे थे तो तत्कालीन विधायक ने उन पर हमला किया जिसमें उनके पीएसओ को चोटें आई थी।

 

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उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज करवाया जिस पर तत्कालीन विधायक ने क्रॉस FIR दर्ज करवा कर झूठा मामला दर्ज करवाया। आज इस मामले पर अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें बाइज्जत बरी किया है। जिससे यह साफ होता है की सच्चाई की हमेशा जीत होती है।

 

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