सलूणी में शादी व अन्य सामाजिक समारोह के लिए अनुमित लेनी होगी, धारा 144 पर नये आदेश जारी

चंबा,( विनोद ): जिला चंबा के उपमंडल सलूणी में धारा 144 में कुछ छूट देने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जिसके तहत उपमंडल सलूणी के लोगों को राहत पहुंचेंगी। विशेषकर उन लोगों को जिन्हें यहां सामाजिक समारोह आयोजित होने वाले है।

 

जानकारी के अनुसार मंगलवार को जिला दंडाधिकारी चंबा अपूर्व देवगन ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1993 के तहत धारा 144 के प्रावधानों के दौरान शादियों और सामाजिक समारोहों के आयोजन के लिए सशर्त तौर पर अनुमति प्रदान करने के आदेश जारी
किए हैं।

 

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि धारा 144 के दौरान शादियों और अन्य सामाजिक समारोहों के आयोजन से संबंधित सभी अनुमतियां एसडीएम सलूणी द्वारा संबंधित एसएचओ से विधिवत अनुशंसा प्राप्त करने और कानून व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्धारित शर्तों के बाद प्रदान की जाएगी।

 

जारी आदेश में आगे कहा गया है कि उपमंडल सलूणी में सीआरपीसी की धारा 144 के लागू होने से पहले शादियों और सामाजिक समारोहों के आयोजन पूर्व निर्धारित थे। आयोजन के लिए लोगों द्वारा अनुमति के अनुरोध भी प्राप्त हुए हैं। एसडीएम सलूणी द्वारा संसूचित करने और शादियों और सामाजिक समारोहों के आयोजन में आम जनता को कठिनाई से बचने के लिए आदेश जारी  किए गए हैं।

 

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जिला दंडाधिकारी का यह निर्देश निसंदेह उन लोगों को राहत पहुंचाने वाला है जिनके यहां सामाजिक समारोह आयोजित होने वाले है। ऐसे लोगों के समक्ष धारा 144 के लागू होने के चलते असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी लेकिन लेकिन मंगलवार को जारी यह आदेश इस स्थिति से निजात दिलाने में सहायक साबित होंगे।

 

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मनोहर हत्याकांड के सामने आने के बाद पैदा हुई तनावपूर्व स्थिति को देखते हुए जिला दंडाधिकारी ने समूचे सलूणी उपमंडल में 15 जून की शाम 5 बजे के बाद से एक सप्ताह के लिए धारा 144 को लागू किया था। जिस वजह से सलूणी उपमंडल में चार से अधिक लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

 

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