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5:46 am, Friday, 4 April 2025

सलूणी में तनाव की स्थिति पर पाने काबू, समूचे उपमंडल में धारा 144 लागू

चंबा, ( विनोद ): मनोहर हत्याकांड को लेकर जिला चंबा के सलूणी में तनाव की स्थिति को देखते हुए धारा 144 लागू हो गई है। जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1993 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए।

 

सलूणी उपमंडल में धारा 144 के लागू होने से अब एक समय में चार से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने,किसी भी प्रकार की बैठक, जुलूस, रैली, धरने-प्रदर्शन के आयोजन पर प्रतिबंधित लग गया है। जिला दंडाधिकारी चंबा द्वारा जारी यह आदेश वीरवार शाम यानी 15 जून की शाम 5 बजे से लागू हो गए है। यह आदेश आगामी 7 दिनों तक प्रभावी रहेंगे।

 

इस समयावधि में प्रतिकूल परिस्थितियों नहीं बनती है तो जारी यह आदेशों की समयावधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जिला दंडाधिकारी ने बताया कि संघणी, किहार तथा सलूणी  में स्थानीय निवासियों के बीच उपजे विवाद के दृष्टिगत कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं।

 

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जारी अपने बयान में जिला दंडाधिकारी ने कहा कि लोगों द्वारा प्रदर्शन और जुलूस आयोजित करने से सांप्रदायिक तनाव  उत्पन्न होने की आशंका तथा जान- माल की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।  कोई भी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय के प्रति अपमानजनक और भेदभावपूर्ण टिप्पणी नहीं कर सकता है।

 

ये भी पढ़ें: भाजयुमो बोला मामले की जांच एनआईए को सौंपी जाए।

 

उनके अनुसार इसके साथ किसी भी मीडिया के माध्यम से व्यक्ति विशेष द्वारा अभद्र टिप्पणी नहीं करने को कहा गया है जो सांप्रदायिक तनाव का कारण बनता हो। आदेश के उल्लंघन की अवस्था में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

 

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VINOD KUMAR

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सलूणी में तनाव की स्थिति पर पाने काबू, समूचे उपमंडल में धारा 144 लागू

Update Time : 06:15:04 am, Friday, 16 June 2023
चंबा, ( विनोद ): मनोहर हत्याकांड को लेकर जिला चंबा के सलूणी में तनाव की स्थिति को देखते हुए धारा 144 लागू हो गई है। जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1993 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए।

 

सलूणी उपमंडल में धारा 144 के लागू होने से अब एक समय में चार से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने,किसी भी प्रकार की बैठक, जुलूस, रैली, धरने-प्रदर्शन के आयोजन पर प्रतिबंधित लग गया है। जिला दंडाधिकारी चंबा द्वारा जारी यह आदेश वीरवार शाम यानी 15 जून की शाम 5 बजे से लागू हो गए है। यह आदेश आगामी 7 दिनों तक प्रभावी रहेंगे।

 

इस समयावधि में प्रतिकूल परिस्थितियों नहीं बनती है तो जारी यह आदेशों की समयावधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जिला दंडाधिकारी ने बताया कि संघणी, किहार तथा सलूणी  में स्थानीय निवासियों के बीच उपजे विवाद के दृष्टिगत कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं।

 

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जारी अपने बयान में जिला दंडाधिकारी ने कहा कि लोगों द्वारा प्रदर्शन और जुलूस आयोजित करने से सांप्रदायिक तनाव  उत्पन्न होने की आशंका तथा जान- माल की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।  कोई भी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय के प्रति अपमानजनक और भेदभावपूर्ण टिप्पणी नहीं कर सकता है।

 

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उनके अनुसार इसके साथ किसी भी मीडिया के माध्यम से व्यक्ति विशेष द्वारा अभद्र टिप्पणी नहीं करने को कहा गया है जो सांप्रदायिक तनाव का कारण बनता हो। आदेश के उल्लंघन की अवस्था में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

 

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