उच्च न्यायालय तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर परिषद को लाखों का जुर्माना ठोका

नगर परिषद चंबा पर हाईकोर्ट ने 13 लाख रुपए का जुर्माना किया है। हाईकोर्ट तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों की अनुपालना नहीं करने के चलते यह जुर्माना हुआ। उपायुक्त चंबा अपूर्व देवगन ने यह जानकारी दी।

 

चंबा, ( विनोद ): आखिरकार जिला प्रशासन को ऐतिहासिक नगर चंबा की साफ-सफाई व्यवस्था व कूड़े-कचरे के उचित निस्तारण व्यवस्था की याद आ गई। उपायुक्त ने नगर परिषद चंबा के कार्यकारी अधिकारी को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश जारी किए।
यही नहीं डीसी चंबा ने बताया कि गत माह के दौरान भी कूड़ा-कचरे की प्रोसेसिंग साईट में अव्यवस्थाओं को लेकर मुख्यालय स्तर पर कार्रवाई के लिए लिखा गया है। उपायुक्त के जारी ब्यान पर गौर किया जाए तो निसंदेह आने वाले समय में चंबा शहर में सफाई व्यवस्था की तस्वीर बदली नजर आ सकती है।

 

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उपायुक्त ने बताया कि प्रशासन लगातार बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित बनाने के लिए नगर परिषद के कार्यों की समीक्षा करने के साथ विभिन्न  हॉटस्पॉट स्थानों का निरीक्षण भी कर रहा है। उपायुक्त के अनुसार कूड़े-कचरे के उचित निस्तारण से संबंधित विभिन्न कार्यों में कोताही करने वाले नगर परिषद के ठेकेदार के खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई को निर्देशित किया है।

 

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उपायुक्त ने बताया कि माह जून के दौरान नगर परिषद चंबा को उच्च न्यायालय(HC) तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों की अनुपालना नहीं करने को लेकर 13 लाख रुपए की राशि का जुर्माना किया गया था। इसके साथ नगर परिषद के नियुक्त ठेकेदार को भी नियमों की अनदेखी को लेकर पचीस हजार का जुर्माना किया गया था।

 

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