हिमाचल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बड़ी कार्रवाई, 42 लाख का जुर्माना तो बिजली काटने के आदेश जारी

HPPCB Big action in Kalaamb

HPPCB Big action in Kalaamb : प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने वालों पर हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(HPPCB) ने शिकंजा कसा। दो कंपनियों के खिलाड़ी बड़ी कार्रवाई अमल में लाई।

कालाअंब, ( ब्यूरो ): हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेश के उन उद्योगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मन बनाया है जो पर्यावरण को दूषित करने और बोर्ड के नियमों की अवहेलना करने से गुरेज नहीं कर रहे है।

इसी के चलते एचपीपीसीबी ने हिमाचल के कालाअंब में मौजूद दो उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई है। बोर्ड ने सिम्बायोसिस फार्मा(Symbiosis Pharma) पर 42 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एक अन्य साईंटेक(scientech) दवा कंपनी का बिजली कनेक्शन काटने का आदेश दिया है।

बोर्ड के अभियंता अतुल परमार ने जानकारी दी कि सिम्बायोसिस फार्मा के सैंपल बीते करीब 3 सालों से लगातार फेल हो रहे थे। इस वजह से फैक्ट्री(factory) प्रबंधन को कई बार नोटिस जारी किए गए लेकिन उद्योग प्रबंधन ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। यही नहीं एचपीपीसीबी के सहायक अभियंता ने उक्त कंपनी को एक्सपायरी दवाइयों से भरा ट्रक नदी में फेंकते हुए पकड़ा है। उक्त अधिकारी की रिपोर्ट व NGT(National Green Tribunal) के आदेशों के आधार पर कंपनी पर 42 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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उन्होंने बताया कि साईंटेक कंपनी के भी तीन सैंपल गुणवत्ता पर खरा नहीं उतरने की वजह से फेल हुए। इसे देखते हुए कंपनी की बिजली सप्लाई काटने को बिजली बोर्ड को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी कंपनी इस प्रकार की कोताही बरतेगी उसके खिलाफ इसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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