FCA क्लीयरेंस बगैर सामुदायिक सेवा केंद्र का शिलान्यास किया
चंबा, ( विनोद ): जिला चंबा में Forest ने BDO मैहला को नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब मांगा है। विकास खंड कार्यालय मैहला के लिए FCA क्लीयरेंस वगैर शिलान्यास करवाना गले की फांस बनता नजर आने लगा है। नोटिस में fir तक दर्ज करवाने की बात की गई है।
वन मंडल चंबा ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि बीते दिनों इस कार्य के संदर्भ में एक आरटीआई लगी थी जिस पर वन विभाग ने जब अपने स्तर पर जांच प्रक्रिया को अंजाम दिया तो उसने खंड विकास अधिकारी मैहला को वन संरक्षण अधिनियम की अवहेलना का मामला पाया।
जानकारी के अनुसार विकास खंड मैहला के दायरे में आने वाली ग्राम पंचायत बंदला में कुछ सप्ताह पूर्व सामुदायिक सेवा केंद्र का शिलान्यास किया गया। इस कार्य को अंजाम देने से पूर्व एफसीए क्लीयरेंस प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया गया। यह खुलासा तब हुआ जब आरटीआई कार्यकर्ता भगतराम ने इस कार्य के शिलान्यास के संदर्भ में आरटीआई लगाई।
जांच में यह मामला एफसीए-1980 की धारा 3(B) की अवहेलना का पाया गया। इस पर वन मंडल चंबा ने तुरंत प्रभावी कदम उठाते हुए खंड विकास अधिकारी मैहला को नोटिस जारी किया है। जिला चंबा में यह अपनी तरह का पहला मामला सामने आया है जिस पर वन विभाग ने एफसीए को लेकर अपना कड़ा रुख दिखाया है।
किसने क्या कहा-:
बीते माह मैने इस कार्य को लेकर बीते माह वन मंडल चंबा से rti के तहत जानकारी मांगी थी जिसका मुझे आज जवाब प्राप्त हुआ है जिसमें वन विभाग ने इस कार्य को एफसीए के उल्लंघन बताया है तो साथ ही इसके लिए खंड विकास अधिकारी मैहला को नोटिस जारी करने की बात कही है।
भगत राम ठाकुर आरटीआई कार्यकर्ता
ये भी पढ़ें: यहां कटेगी बिजली, इन्हें होगी परेशानी।
यह बात जैसे ही ध्यान में लाई गई तो उसकी जांच की गई। जांच में यह मामला पूरी तरह से वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 3(बी) के उल्लंघन से जुड़ा हुआ पाया गया जिसके चलते विकास खंड अधिकारी मैहला को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं मिलने या फिर संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उपरोक्त अधिनियम के तहत पुलिस में मामला दर्ज करवाया जाएगा।
अमित शर्मा वन मंडलाधिकारी चंबा
ये भी पढ़ें: इसलिए युवाओं ने किया धरना-प्रदर्शन।