चंबा, ( विनोद ): चंबा विजिलेंस की जमानत याचिका की चुनौती खारिज हो गई जिसके चलते रिश्वत आरोपी अधिकारी को जमानत मिल गई है। करीब 14 दिन सलाखों के बिताने के बाद रिश्वत आरोप में धरे नायब तहसीलदार को चंबा की अदालत ने जमानत दी। मामले की पुष्टि ASP विजिलेंस ने की है।
जानकारी के अनुसार 14 फरवरी को विजिलेंस विभाग ने पुखरी उपतहसील के नायब तहसीलदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धरा था। तब से आरोपी पुलिस रिमांड के बाद न्यायिक हिरासत में था। आज सोमवार को आरोपी की पुलिस रिमांड अवधि समाप्त होने के चलते पुलिस ने आरोपी को अदालत के समक्ष पेश किया।
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आरोपी ने जमानत याचिका दायर की थी जिसके खिलाफ विजिलेंस ने भी अदालत में जवाब दायर किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी का जमानत पर रिहा कर दिया। अदालत के इस फैसले से विजिलेंस को थक्का लगा है क्योंकि विजिलेंस नहीं चाहती थी कि जब तक उसकी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक आरोपी को जमानत न मिले लेकिन आरोपी पक्ष ने जमानत को लेकर अदालत के समक्ष मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा जिसके चलते उसे जमानत प्राप्त करने में कामयाब हासिल हुई।
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