चंबा, ( विनोद ): चौहड़ा में नेता प्रतिपक्ष का काफिला रोकने और उन्हें आगे नहीं जाने देने के मामले को लेकर हिमाचल की सियासत गरमा गई है। उधर पुलिस अधीक्षक चंबा ने पत्रकारों से बात करते हुए इस मामले पर पुलिस विभाग का पक्ष रखा।
एसपी चंबा अभिषेक यादव ने कहा कि मनोहर हत्याकांड के बाद सलूणी उपमंडल में पैदा हुए तनाव को देखते हुए उस पर काबू पाने को धारा 144 लागू की गई। 15 जून से लागू धारा 144 के तहत सलूणी उपमंडल के चार से अधिक लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित है।
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इस स्थिति के बीच बीते कल गणमान्य लोगों का काफिला चाैहड़ा पहुंचा तो पुलिस ने उसे वहां पर रोक कर जिला चंबा के उपमंडल सलूणी में धारा 144 लागू होने बारे बताया। यादव ने कहा कि गणमान्यों को यह प्रस्ताव दिया गया कि अगर चाहे तो चार लोग आगे जा सकते हैं।
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पुलिस के इस प्रस्ताव को गणमान्यों ने अस्वीकार कर दिया। उनकी इच्छा थी कि वे अपने पूरे काफिले के साथ भांदल जाए लेकिन धारा 144 लागू होने की वजह से उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। इसी के चलते उनके काफिले को वहां से आगे नहीं जाने दिया गया।