जिला दंडाधिकारी डीसी राणा ने अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए
चंबा, ( विनोद ): जिला चंबा में आग, विस्फोटक और घातक हथियार ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी डीसी राणा ने अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत यह आदेश जारी करने बारे जानकारी दी है।
जिला दंडाधिकारी ने बताया कि जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के दौरान बेहतर कानून-व्यवस्था और शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित बनाने के लिए तत्काल प्रभाव से ज़िला में आग, विस्फोटक और घातक हथियार ले जाने पर परिणाम घोषित होने तक पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।
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