जिला चंबा में आग, विस्फोटक व घातक हथियार ले जाने पर प्रतिबंध

जिला दंडाधिकारी डीसी राणा ने अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए

चंबा, ( विनोद ): जिला चंबा में आग, विस्फोटक और घातक हथियार ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी डीसी राणा ने अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत यह आदेश जारी करने बारे जानकारी दी है।

 

जिला दंडाधिकारी ने बताया कि जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के दौरान बेहतर कानून-व्यवस्था और शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित बनाने के लिए तत्काल प्रभाव से ज़िला में आग, विस्फोटक और घातक हथियार ले जाने पर परिणाम घोषित होने तक पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।

 

ये भी पढ़ें: इस कार्य पर खर्च होंगे 40 करोड़। 

 

उन्होंने कहा बताया कि जारी आदेश में आगे यह भी कहा गया है कि सभी लाइसेंस धारकों को अपने हथियार संबंधित पुलिस थाना में जल्द जमा करवाने होंगे। जारी आदेश में यह स्पष्ट भी किया गया है कि कानून और व्यवस्था से जुड़े पुलिस और होमगार्ड कर्मियों सहित राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के साथ पंजीकृत खिलाड़ियों, बैंक सुरक्षाकर्मियों और संबंधित पुलिस थाना में जमा करवाने के लिए हथियार को ले जाने वाले व्यक्तियों पर उक्त आदेश लागू नहीं होंगे।