चुवाड़ी में उद्घोषित अपराधी धरा,डल्हौजी की अदालत ने 2 माह पूर्व घोषित किया था

चंबा: पुलिस के po cell ने चुवाड़ी में उद्घोषित अपराधी धरा है। उसे करीब 2 माह पूर्व डल्हौजी की अदालत ने एक मामले में बार-बार अदालत की कार्यवाही के दौरान गैरहाजिर रहने के चलते उद्घोषित अपराधी घोषित किया था। मामले की पुष्टि डीएसपी चंबा अजय कपूर ने की है।

 

कपूर ने मामले बारे जानकारी देते हुए बताया कि एक मामले में 46 वर्षीय व्यक्ति कुशल कुमार पुत्र नरसो राम निवासी गांव व डाकघर गरनोटा तहसील सिहुंता जिला चंबा के खिलाफ 2019 में एमवी एक्ट की धारा 279 व आईपीसी की धारा 196 के तहत मामला दर्ज हुआ था। मामला जब अदालत के समक्ष आया तो अदालती प्रक्रिया के दौरान अक्सर उक्त आरोपी गैरहाजिर रहा। अदालत से लंबे समय तक पेश नहीं होने के चलते अदालत ने मामले के आरोपी को 28 नवंबर 2022 को उद्घोषित अपराधी घोषित कर पुलिस को उसे तलाशने के आदेश दिए।

 

 

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पुलिस ने अदालत के आदेशों को अमलीजामा पहनाते हुए चंबा के पीओ सैल को उद्घोषित अपराधी को तलाशने का जिम्मा सौंपा। यही वजह रही कि बीते कुछ दिनों से पुलिस का यह दल उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार करने की फिराक में था। 15 जनवरी को जैसे ही पुलिस को उद्घोषित उपराधी के चुवाड़ी में मौजूद होने की पुख्ता सूचना मिली तो उसने तुरंत दबिश देकर उद्घोषित अपराधी को धर दबोचा। उसे अदालत के समक्ष पेश किया, अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

 

 

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