नई दिल्ली:
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आरटीआई (RTI) के जवाब में बताया है कि उसे पता नहीं है कि कोविड-19 (Covid-19) के लिए टीका प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की बैठकों में वितरित एजेंडे से संबंधित रिकॉर्ड कहां रखे हैं. कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव के वेंकटेश नायक ने आरटीआई के तहत यह जानकारी मांगी थी.
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नायक ने RTI में मंत्रालय से विशेषज्ञ समूह के संबंध में कई जानकारियां मांगी थीं. इनमें उसके गठन से लेकर कामकाज और बैठकों की तारीख, प्रत्येक बैठक में जारी विस्तृत एजेंडे की प्रति, इसके सदस्यों के समक्ष दी गई प्रस्तुति और विदेश मंत्रालय के साथ साझा किए गए दस्तावेजों की जानकारी शामिल है. उन्होंने विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक बैठक के शुल्क व अन्य पारिश्रमिक या भत्तों की जानकारी मांगी थी. साथ ही प्रत्येक भुगतान की जानकारी भी मांगी थी.
कोविड-19 (Covid-19) टीका तैयार करने की रणनीति बनाने के लिये 7 अगस्त को नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वी के पॉल की अध्यक्षता में कोविड-19 के लिए टीका प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था.केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने यह कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया था कि बैठक की विस्तृत जानकारी, एजेंडा और बैठक के दौरान वितरित सामग्री उस ‘सूचना’ के दायरे में नहीं आती है, जिसे RTI कानून के तहत साझा किया सके. विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य को दी जाने वाली प्रत्येक बैठक की फीस तथा अन्य पारिश्रमिक या भत्तों के बारे में जानकारी मंत्रालय के टीकाकरण अनुभाग के पास उपलब्ध नहीं है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)