Mandi News : चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने दोषी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई तो साथ 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माना किया। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में दोषी को 14 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मंडी, ( ब्यूरो ): जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 1 सितंबर 2022 को पुलिस ने पुंघ में फोरलेन पर नाका लगाया हुआ था। इस दौरान शाम करीब सवा 6 बजे सुंदरनगर की तरफ से एक सफेद रंग की गाड़ी आई। पुलिस को देख चालक ने गाड़ी को बैक करने का प्रयास किया।
इससे पहले ही वह मौके पर फरार होने में सफल हो पाता। पुलिस ने गाड़ी को रोककर तलाशी ली तो उसमें से 2 किलो 610 ग्राम बरामद हुई।पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी की पहचान अजय कुमार पुत्र अमरो निवासी गांव सद्रोथा जिला चम्बा के रूप में हुई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने पर मामले का चालान अदालत में पेश किया।
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मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज द्वारा अमल में लाई गई और अभियोजन पक्ष ने अदालत में इस मामले से संबंधित 10 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए। मामले से जुड़े तमाम साक्ष्यों व गवाहों के ब्यानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने चरस तस्कर आरोपी को सजा सुनाई।
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