चंबा, (विनोद): लोगों को विभिन्न कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। मंगलवार को इस शिविर का आयोजन पंचायत समिति हॉल चंबा में किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा के सचिव विशाल कौंडल ने की।
इस शिविर में युवक मंडल के सदस्यों सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। इस शिविर में विभिन्न अधिवक्ताओं ने भाग लेते हुए विभिन्न कानूनों बारे में जानकारी दी। सविधान की प्रस्तावना के बारे में जानकारी दी गई तो साथ ही मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में भी बताया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाले सेवाओं के बारे में प्राधिकरण के जिला सचिव ने जानकारी दी। उन्होंने इस जागरूकता शिविर के महत्व बारे बताते हुए कहा कि जनमानस में प्रचार-प्रसार के द्वारा अद्यतन विधि विधानों से आम जनता को अवगत कराया जाना विधिक साक्षरता कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है।
विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से समाज के गरीब व कमजोर वर्गों को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।
महिला वर्ग को भी इस सेवा के माध्यम से कानूनी सेवाएं मुहैया करवाई जाती है। विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला सचिव विशाल कौंडल ने कहा कि प्राधिकरण की सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र आवेदक एक साधारण कागज पर कर सकता है।
उन्होंने बताया कि अब तक कई पात्र लोग इसके माध्यम से न्याय पाने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के पिछड़ें व कमजोर लोगों को मुफ्त में कानूनी सहायता मुहैया करवाना है ताकि वह इंसाफ पाने से वंचित न रह सके।
उन्होंने कहा कि विधिक जागरूकता ( Legal awareness) अथवा विधिक साक्षरता से आशय जनता को कानून से समब्न्धित सामान्य बातों से परिचित कराकर उनका सशक्तीकरण करना है। विधिक जागरूकता से विधिक संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, कानूनों के निर्माण में लोगों की भागीदारी बढ़ती है और कानून के शासन की स्थापना की दिशा में प्रगति होती है।
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