9:08 pm, Saturday, 21 December 2024

हिमाचल Police Amendment Bill 2024 पेश, अब नए ट्रांसफर नियम

New Himachal Pradesh Police Amendment Bil 2024 Launched

Himachal Pradesh Police Amendment Bill 2024 : हिमाचल विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक 2024 पेश हुआ। इसके पास होने के बाद हिमाचल पुलिस कांस्टेबलों के नये ट्रांसफर नियम लागू होंगे।

धर्मशाला, ( विनोद ) : हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया।

नया हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक 2024 लागू होने के बाद गैर राजपत्रित पुलिस अधिकारियों (ग्रेड-दो) की भर्ती अब पुलिस भर्ती बोर्ड करेगा। इस श्रेणी में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल शामिल है। यह भर्ती अब राज्य काडर में भी होगी, जिससे प्रदेश में एक एकीकृत प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।

कर्मचारियों को गिरफ्तार की सरकार से अनुमति लेनी जरुरी

नए संशोधन विधेयक में अब ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों(public servants) यानी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार पुलिस अधिनियम की धारा-65 की उपधारा-तीन में संशोधन किया जाएगा। यानी सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी लोक सेवक की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। यानी सरकार की अनुमति के बगैर गिरफ्तारी नहीं की जा सकेगी। इससे वह निडर होकर कर्तव्य निर्वहन कर सकेंगे। 

प्राधिकरणों में सेवानिवृत्त एसपी के नीचे के अफसर भी होंगे नियुक्त

जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरणों में नियुक्तियों में लचीलापन लाया जा रहा है। यानी ऐसे मामलों में जहां निर्दिष्ट रैंक के वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं, वहां राज्य सरकार को इन प्राधिकरणों की कार्यक्षमता सुनिश्चित करते हुए कनिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारियों को नामित करने का अधिकार होगा।

अभी तक सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक, जिला न्यायवादी( District Attorney), अतिरिक्त जिला न्यायाधीश या इससे ऊपर के सेवानिवृत्त अधिकारियों को ही इस प्राधिकरण में नामित करने की व्यवस्था रही है, मगर अब ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों के उपलब्ध नहीं होने पर कनिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति का भी प्रावधान होगा।

winter session में पेश हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक 2024 में इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि पुलिस कांस्टेबलों के एक जिले से दूसरे जिले में तबादले किए जा सकेंगे। उनके जिला कैडर(district cadre) को समाप्त कर उन्हें राज्य कैडर में लाया जाएगा। नए संशोधन के लागू होने के बाद गैर राजपत्रित(non gazetted) पुलिस अधिकारियों (ग्रेड-दो) की भर्ती अब पुलिस भर्ती बोर्ड करेगा। 

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VINOD KUMAR

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हिमाचल Police Amendment Bill 2024 पेश, अब नए ट्रांसफर नियम

Update Time : 07:53:54 am, Thursday, 19 December 2024

Himachal Pradesh Police Amendment Bill 2024 : हिमाचल विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक 2024 पेश हुआ। इसके पास होने के बाद हिमाचल पुलिस कांस्टेबलों के नये ट्रांसफर नियम लागू होंगे।

धर्मशाला, ( विनोद ) : हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया।

नया हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक 2024 लागू होने के बाद गैर राजपत्रित पुलिस अधिकारियों (ग्रेड-दो) की भर्ती अब पुलिस भर्ती बोर्ड करेगा। इस श्रेणी में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल शामिल है। यह भर्ती अब राज्य काडर में भी होगी, जिससे प्रदेश में एक एकीकृत प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।

कर्मचारियों को गिरफ्तार की सरकार से अनुमति लेनी जरुरी

नए संशोधन विधेयक में अब ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों(public servants) यानी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार पुलिस अधिनियम की धारा-65 की उपधारा-तीन में संशोधन किया जाएगा। यानी सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी लोक सेवक की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। यानी सरकार की अनुमति के बगैर गिरफ्तारी नहीं की जा सकेगी। इससे वह निडर होकर कर्तव्य निर्वहन कर सकेंगे। 

प्राधिकरणों में सेवानिवृत्त एसपी के नीचे के अफसर भी होंगे नियुक्त

जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरणों में नियुक्तियों में लचीलापन लाया जा रहा है। यानी ऐसे मामलों में जहां निर्दिष्ट रैंक के वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं, वहां राज्य सरकार को इन प्राधिकरणों की कार्यक्षमता सुनिश्चित करते हुए कनिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारियों को नामित करने का अधिकार होगा।

अभी तक सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक, जिला न्यायवादी( District Attorney), अतिरिक्त जिला न्यायाधीश या इससे ऊपर के सेवानिवृत्त अधिकारियों को ही इस प्राधिकरण में नामित करने की व्यवस्था रही है, मगर अब ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों के उपलब्ध नहीं होने पर कनिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति का भी प्रावधान होगा।

winter session में पेश हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक 2024 में इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि पुलिस कांस्टेबलों के एक जिले से दूसरे जिले में तबादले किए जा सकेंगे। उनके जिला कैडर(district cadre) को समाप्त कर उन्हें राज्य कैडर में लाया जाएगा। नए संशोधन के लागू होने के बाद गैर राजपत्रित(non gazetted) पुलिस अधिकारियों (ग्रेड-दो) की भर्ती अब पुलिस भर्ती बोर्ड करेगा। 

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