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10:03 pm, Thursday, 3 April 2025

आज cjm अदालत में हंसराज पेश होंगे

मानहानी के मामले को लेकर अदालत में पेशी होगी

चंबा, (विनोद): हिमाचल विस उपाध्यक्ष हंसराज सोमवार को cjm अदालत चंबा में पेश होंगे। अदालत ने इस संदर्भ में 21 मार्च को समन जारी करने का आदेश सुनाया था। अदालत ने यह आदेश चंबा जिला के 2 अधिवक्ताओं द्वारा प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आईपीसी की धारा 500 के तहत जारी किया है।

 

हिमाचल विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ हंसराज के खिलाफ चंबा जिला के वरिष्ठ अधिवक्ता जय सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता मदन रावत ने मानहानि का अपराधिक मामला अदालत में दर्ज करवाया था। इस मामले की सुनवाई करने के बाद अदालत ने हंसराज को अदालत में पेश होने का आदेश सुनाया।
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क्या है मामला-:
गौरतलब है कि वर्ष 2020 में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज द्वारा सार्वजनिक मंच से चंबा जिला के अधिवक्ता जय सिंह व मदन रावत के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे जाने की बात सामने आई थी।
ये भी पढ़ें……… 2 वर्ष के बाद धूमधाम से मनाई जाएगी मिंजर।

 

प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के ब्यान को लेकर जिला चंबा के वरिष्ठ अधिवक्ता मदन रावत व वरिष्ठ अधिवक्ता जय सिंह ने अदालत में मानहानी का आपराधिक मामला दायर किया। इस मामले पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डी.पी.मल्होत्रा ने अदालत में अपने मुवक्किलों की तरफ से प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के खिलाफ अदालत में आईपीसी की विभिन्ना धाराओं के तहत जिला चंबा की सीजेएम अदालत में याचिका दायर की थी।

 

माननीय अदालत ने याचिका से संबंधित सभी तथ्यों, प्रमाणों व गवाहों की सुनवाई प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात सोमवार 21 मार्च को विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज को समन जारी करने का आदेश सुनाए था।

 

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डीपी मल्होत्रा ने बताया था कि प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष को अब अदालत में इस मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए 9 मई को अदालत में पेश होने का समन जारी किया है। यही वजह है कि सोमवार को हिमाचल विधानसभा उपाध्यक्ष को अदालत में पेश होना होगा।
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VINOD KUMAR

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आज cjm अदालत में हंसराज पेश होंगे

Update Time : 11:21:49 pm, Sunday, 8 May 2022

मानहानी के मामले को लेकर अदालत में पेशी होगी

चंबा, (विनोद): हिमाचल विस उपाध्यक्ष हंसराज सोमवार को cjm अदालत चंबा में पेश होंगे। अदालत ने इस संदर्भ में 21 मार्च को समन जारी करने का आदेश सुनाया था। अदालत ने यह आदेश चंबा जिला के 2 अधिवक्ताओं द्वारा प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आईपीसी की धारा 500 के तहत जारी किया है।

 

हिमाचल विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ हंसराज के खिलाफ चंबा जिला के वरिष्ठ अधिवक्ता जय सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता मदन रावत ने मानहानि का अपराधिक मामला अदालत में दर्ज करवाया था। इस मामले की सुनवाई करने के बाद अदालत ने हंसराज को अदालत में पेश होने का आदेश सुनाया।
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क्या है मामला-:
गौरतलब है कि वर्ष 2020 में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज द्वारा सार्वजनिक मंच से चंबा जिला के अधिवक्ता जय सिंह व मदन रावत के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे जाने की बात सामने आई थी।
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प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के ब्यान को लेकर जिला चंबा के वरिष्ठ अधिवक्ता मदन रावत व वरिष्ठ अधिवक्ता जय सिंह ने अदालत में मानहानी का आपराधिक मामला दायर किया। इस मामले पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डी.पी.मल्होत्रा ने अदालत में अपने मुवक्किलों की तरफ से प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के खिलाफ अदालत में आईपीसी की विभिन्ना धाराओं के तहत जिला चंबा की सीजेएम अदालत में याचिका दायर की थी।

 

माननीय अदालत ने याचिका से संबंधित सभी तथ्यों, प्रमाणों व गवाहों की सुनवाई प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात सोमवार 21 मार्च को विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज को समन जारी करने का आदेश सुनाए था।

 

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डीपी मल्होत्रा ने बताया था कि प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष को अब अदालत में इस मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए 9 मई को अदालत में पेश होने का समन जारी किया है। यही वजह है कि सोमवार को हिमाचल विधानसभा उपाध्यक्ष को अदालत में पेश होना होगा।