Salooni Illegal Felling : वन मंडल सलूणी के दायरे में आने वाले डियूर जंगल में देवदार के पेड़ों का अवैध कटान मामले में वन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। वन रक्षकों को नोटिस जारी। 15 दिनों के भीतर गायब लकड़ी बरामद करने के आदेश।
चंबा, ( विनोद ): वन विभाग का कहना है कि अगर वनरक्षक(forest guard) इस समय अवधि में चोरी हुई देवदार(cedar) की लकड़ी को बरामद करने में सफल नहीं रहता है तो विभाग उससे लाखों रुपए की रिकवरी(recovery) करेगा। विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए पहले ही उसके वेतन पर रोक लगा दी है। अवैध कटान के इस मामले में विभाग पूरी तरह से वन रक्षक को जिम्मेवार मान रहा है क्योंकि उसकी लापरवाही(Negligence) के चलते ही वनकाटूओं ने देवदार के हरे दो पेड़ों को काटने में सफलता पाई थी।
गौरतलब है कि इस अवैध कटान बारे विभाग के पास शिकायत पहुंची थी तो विभाग ने जांच करवाई तो पाया कि वनरक्षक डियूट से गायब था तो साथ ही दो पेड़ों के ठूंठ(tree stumps) बरामद हुए थे। जांच करने पर वन विभाग(Forest department) ने लकड़ी को तलाशने के लिए सर्च(search) ऑपरेशन चलाया तो 40 स्लीपर बरामद पाए थे जबकि अभी तक 65 से 70 स्लीपर और बरामद होने बाकी हैं। यदि वन रक्षक इन स्लीपरों को बरामद नहीं कर पाया तो उसे अपनी जेब से इनकी कीमत भरनी होगी।
जांच में यह भी पाया गया था कि वन रक्षक ने इस अवैध कटान बारे न तो विभाग को सूचित किया और न ही पुलिस में FIR दर्ज करवाई। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने वन रक्षक को ड्यूटी में कोताही बरतने का जिम्मेदार पाया जिसके चलते उसके खिलाफ यह कड़ा एक्शन(action) लिया गया है।
DFO चुराह सुशील कुमार गुलेरिया ने बताया कि वन रक्षक यदि कटे हुए देवदार के पेड़ों की लकड़ी बरामद नहीं कर पाया तो विभाग उससे लकड़ी की कीमत रिकवर करेगा। इसके लिए फोरेस्ट गार्ड को नोटिस देकर 15 दिनों का समय दिया गया है। उसके वेतन पर भी रोक लगा दी गई है।