जिला चंबा की ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य काे कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है जिस कारण से उसकी कुर्सी खतरे में पड़ गई है। वार्ड सदस्य पर सरकारी भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगा है जिसके चलते उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
चंबा, ( विनोद ): चंबा के चुराह विधानसभा क्षेत्र के दायरे में आने वाले विकासखंड की ग्राम पंचायत सनवाल के वार्ड सदस्य के पद पर कार्यवाही की तलवार लटक गई है। अगले 10 दिनों के भीतर अगर संबंधित वार्ड सदस्य ने जारी नोटिस का जवाब नहीं दिया तो नियमानुसार एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जानकारी के अनुसार विकास खंड तीसा के दायरे में आने वाली ग्राम पंचायत सनवाल के वार्ड नंबर 1 सदस्य नौरंग पर सरकारी भूमि पर किए अवैध कब्जा करने का आरोप लगा था जिस पर कार्रवाई करते हुए उपायुक्त अपूर्व देवगन ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 131 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौरंग को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
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जारी नोटिस में कहा गया है कि वार्ड सदस्य को उत्तर देने के लिए 10 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस निर्धारित समय सीमा के भीतर उत्तर प्राप्त नहीं होने की अवस्था में उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।