पांगी, ( विनोद ): पांगी की पूर्थी पंचायत में प्रधान की बजाए उपप्रधान द्वारा बीपीएल प्रमाण पत्र जारी करने का अचंभित करनामा सामने आया है। उपप्रधान हस्ताक्षरित वाले प्रमाण पत्र पर पंचायत प्रधान की मोहर लगाई गई है। यह मामला पूरी तरह से इस बात को दर्शाता है कि जनजातीय विकास खंड पांगी में कुछ पंचायत प्रतिनिधि ही सरकारी नियम-कायदों की धज्जियां उड़ा रहे है।
हैरान करने वाली बात है कि संबंधित विभाग इस मामले की शिकायत आने पर ही कार्रवाई करने की बात कह रहा है जबकि समूचे पांगी में यह मामला इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जानकारी के अनुसार जबकि पंचायती राज एक्ट में पंचायत प्रधान अथवा पंचायत सचिव के अलावा ऐसी कोई भी शक्ति अन्य पंचायत प्रतिनिधि को प्राप्त नहीं है।
पुख्ता जानकारी के अनुसार पुर्थी पंचायत के एक परिवार को बीपीएल प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसमें पंचायत प्रधान के स्थान पर उपप्रधान ने ही हस्ताक्षर कर दिए जबकि मोहर प्रधान के नाम की लगाई हुई है। ग्राम पंचायत पूर्थी प्रधान सुरेखा ठाकुर का कहना है कि इस मामले के बारे में मौखिक रूप से खंड विकास अधिकारी को जानकारी दी गई है।
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खंड विकास अधिकारी पांगी सुरजीत का कहना है कि उपप्रधान को बीपीएल अथवा आईआरडीपी जैसे प्रमाण पत्र जारी करने या फिर उस पर हस्ताक्षर करने की कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है। अगर किसी ने ऐसा किया है तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। जहां तक पूर्थी पंचायत से संबंधित मामले की बात है तो इस संदर्भ में अगर शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच होगी तथा शिकायत सही पाए जाने पर नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।