×
10:49 pm, Friday, 18 April 2025

मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व 48 घंटे की अवधि में जनसभा, बैठक या जुलूस इत्यादि पर प्रतिबंध


चुनाव से सम्बंधित सामग्री प्रदर्शित की तब भी होगी कार्रवाई 

उल्लंघनकर्ता को हो सकती है 2 वर्ष तक की कैद अथवा जुर्माना या दोनों सजाएं 

चंबा, 15 जनवरी- जिले में पंचायती राज चुनाव के लिए 17, 19 व 21 जनवरी को होने वाले मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में जनसभा या बैठक आयोजित नहीं कर सकेगा। इसके अलावा जुलूस इत्यादि निकालने पर भी प्रतिबंध होगा। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी राणा द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 160 और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन (नियम) 1994 के नियम 32 के तहत इस संबंध में जारी आदेश के मुताबिक इस दौरान चुनाव से संबंधित कोई सामग्री किसी भी माध्यम से प्रदर्शित करने पर भी मनाही रहेगी। गीत- संगीत और मनोरंजन के अन्य कार्यक्रम के माध्यम से भी कोई व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता। जारी किए गए आदेश की उल्लंघना होने की सूरत में व्यक्ति के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158- बी के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उल्लंघनकर्ता को 2 वर्ष तक की कैद अथवा जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।

Tag :
About Author Information

VINOD KUMAR

BJP MP big statement : बीजेपी सांसद का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले इसलिए हल्ला मचा रही

मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व 48 घंटे की अवधि में जनसभा, बैठक या जुलूस इत्यादि पर प्रतिबंध

Update Time : 02:39:09 pm, Friday, 15 January 2021


चुनाव से सम्बंधित सामग्री प्रदर्शित की तब भी होगी कार्रवाई 

उल्लंघनकर्ता को हो सकती है 2 वर्ष तक की कैद अथवा जुर्माना या दोनों सजाएं 

चंबा, 15 जनवरी- जिले में पंचायती राज चुनाव के लिए 17, 19 व 21 जनवरी को होने वाले मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में जनसभा या बैठक आयोजित नहीं कर सकेगा। इसके अलावा जुलूस इत्यादि निकालने पर भी प्रतिबंध होगा। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी राणा द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 160 और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन (नियम) 1994 के नियम 32 के तहत इस संबंध में जारी आदेश के मुताबिक इस दौरान चुनाव से संबंधित कोई सामग्री किसी भी माध्यम से प्रदर्शित करने पर भी मनाही रहेगी। गीत- संगीत और मनोरंजन के अन्य कार्यक्रम के माध्यम से भी कोई व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता। जारी किए गए आदेश की उल्लंघना होने की सूरत में व्यक्ति के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158- बी के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उल्लंघनकर्ता को 2 वर्ष तक की कैद अथवा जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।