चुराह का चरस आरोपी दोषी करार

10 साल की सजा के साथ एक लाख का जुर्माना किया

तीन साल पहले चंबा की टीम ने कोटी पुल के पास पकड़ा
चंबा, 1 मार्च (विनोद): विशेष न्यायाधीश चंबा राजेश तौमर की अदालत में सोमवार को चरस के आरोपी को दस साल कैद व एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अगर आरोपी जुर्माने की अदाएगी नहीं करता है तो उसे डेढ़ वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। तीन साल पहले चंबा थाना की पुलिस टीम ने आरोपी को एक किलो 240 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। इसको लेकर चंबा कोर्ट में आरोपी का केस चल रहा था। सोमवार को विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दस साल की सजा के साथ एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार एक फरवरी 2018 को चंबा थाना की पुलिस टीम ने चंबा-तीसा मार्ग पर कोटी पुल के पास नाका लगाया हुआ था। उसी दौरान चुमारू राम निवासी गांव भराड़ा तहसील चुराह बैग उठाकर वहां से जा रहा था। जोकि पुलिस को देख वहां से भागने लगा। जिससे पुलिस को उसके उपर शक हो गया। शक के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और उसके बैग की तलाशी ली। तलाशी करने पर पुलिस को बैग में एक किलो 240 ग्राम चरस बरामद हुई। जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ चंबा थाना में एनडीपीए एक्ट के तहत केस दर्ज किया। चंबा कोर्ट में इस मामले को लेकर केस चल रहा था। जिसके उपर सोमवार को विशेष न्यायधीश ने फैसला सुनाया।