ड्रग इंस्पैक्टर व पुलिस ने दबिश दी

3 दुकानदारों को नोटिस दिया तो 2 प्रकार की दवाओं के सैंपल भरे

चंबा, 19 जून (विनोद): जिला स्वास्थ्य विभाग के ड्रग इंस्पैक्टर व राज्य मादक द्रव्य नियन्त्रण पुलिस दल ने शनिवार को जिला की कुछ दवाई की दुकानों पर दबिश दी।
इस दबिश के दौरान कुछ दुकानों में दवां विक्री से लेकर उसकी खरीदारी से संबन्धित जरुरी दस्तावेज व पूरा ब्यौरा मौजूद नहीं था।
इस प्रक्रिया के तहत जहां तीन दुकानदारों का रिकार्ड जांचने पर वह अधूरा पाया गया तो साथ ही दो दवाईयों के ड्रग इंस्पैक्टर ने सैंपल भी भरे। इसमें एल्र्जी व दर्द निवारक दवां शामिल है। 
ऐसे तीन दुकानदारों के खिलाफ विभाग ने कड़ा रूख अपनाते हुए उन्हें नोटिस थमाए। इन दवां विक्रेताओं को एक सप्ताह में पूरा रिकार्ड लेकर कार्यालय आने को कहा गया।
जानकारी के अनुसार पुलिस दल के साथ जिला स्वास्थ्य विभाग के ड्रग इंस्पैक्टर राकेश कुमार ने ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है जो चिकित्सक के लिखे वगैर ऐसी दवाओं को बेचने का काम करते है जो दवाएं प्रतिबन्धित है।
इसी के चलते यह दल जिला के विभिन्न क्षेत्रों में समय-समय पर छापे मारी करता है। इसी कड़ी में शनिवार को डल्हौजी उपमंडल के दायरे में आने वालों क्षेत्र में इस दल ने दबिश दी।
बाथरी, बनीखेत सहित अन्य क्षेत्रों में शनिवार को इस दबिश के दौरान इस दल ने दवां विक्रेताओं का पूरा रिकार्ड खंगाला तो साथ ही दवाईयों की जांच की।
इस बारे जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग के ड्रग इंस्पैक्टर चंबा राकेश कुमार ने बताया कि जो भी दवां विक्रेता नियमों की अवहेलना करते हुए पाया गया जाता है तो उसके खिलाफ कानून अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाती है।
उन्होंने बताया कि ड्रग व कास्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत मौजूद कानून के अनुरूप सजा के साथ-साथ दवां विक्रेता का लाईसैंस तक रद्द करने का प्रावधान मौजूद है।
स्वास्थ्य व पुलिस विभाग की इस सक्रियता से निसन्देह नशे व अवैध दवां विक्री के कोरोबार पर नकेल सकेगी जो कि युवा पीढ़ी को नशे की गर्त में डूबने से बचाने हेतु बेहद आवश्यक है।

 

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