बी.एम.ओ. अब इन संभावित स्थानों पर रैंडम सैंपलिंग कर सकेंगे

कुंभ से व बाहरी राज्यों से आने वाले के लिए जिला प्रशासन ने ये आदेश जारी किए

जिला मैजिस्ट्रेट ने मंगलवार को यह आदेश जारी किए

चम्बा, 20 अप्रैल (विनोद): जिला चम्बा में कोरोना की रफ्तार पर नकेल कसने के लिए और इसकी चेन को तोड़ने के लिए मंगलवार को कड़े आदेश जारी किए है। जिला मैजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त चम्बा डी.सी.राणा ने यह आदेश जारी किए है। इन आदेशों के तहत अब जिला के सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई बाजार, संस्थान, कार्यालय, मंदिर या ऐसा स्थान जहां लोगों की आवाजाही काफी रहती है वह संक्रमण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है तो वहां पर कोरोना जांच के लिए रैंडम सैंपल लेने की जांच प्रक्रिया को अंजाम दे सकते हैं। जिला मैजिस्ट्रेट ने अपने आदेशों में आंगनबाड़ी, आशावर्करों व पंचायत सचिवों सहित पटवारियों को ये आदेश जारी किए हैं कि वे अपने क्षेत्र में बाहरी राज्यों या प्रदेश के अन्य जिलों से आने वाले लोगों के बारे में जानकारी हासिल कर उनकी सूची तैयार करके जानकारी देंगे। इसके अलावा स्थानीय जन प्रतिनिधि या लोग टॉल फ्री नम्बर 1077 व व्हटसअप नम्बर 9816698166 पर जानकारी दे सकते हैं। उन्होंने अपने आदेशों में यह भी कहा है कि कोरोना के दृष्टिगत इन दिनों बेहद संवेदनशील बने राज्यों व जिलों से आने वाले लोगों को सात दिनों तक खुद को होम आईसोलेट करना होगा तो साथ ही स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों की जानकारी इक्ट्ठी कर ऐसे लोगों की भी रैंडम सैंपलिंग की प्रक्रिया को अंजाम दे। जारी नये आदेशों के अनुसार जब कोई संक्रमण का मामला सामने आता है तो स्वास्थ्य विभाग उसके संपर्क में प्राथमिक रूप से आए लोगों का पता लगाकर उनके काेरोना टैस्ट को अवश्य अंजाम दे और इस टैस्ट प्रक्रिया को आवश्यक बनाया गया जिसके चलते प्राथमिक रूप से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया व्यक्ति इस टैस्ट को करवाने से मनाही नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि जारी इन आदेशों को जो कोई नजर अंदाज करता है या फिर उनकी अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट-2005 की धारा 51 व 60, धारा 111, 114 व हिमाचल पुलिस एक्ट 2007 की धारा 115 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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