प्रदेश कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया तो मेयर पद को ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित करने का प्रावधान भी किया
शिमला, चम्बा की आवाज- हाल ही में प्रदेश के शहरी व पंचायत निकायों के चुनाव संपन्न हुए लेकिन अब प्रदेश के नगर निगमों के चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्हों पर करवाने का प्रदेश मंत्री मंडल ने निर्णय लिया है। मंगलवार को प्रदेश कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम,1994 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियमों, 2012 में संसोधन करने का निर्णय लिया गया। है। इस बैठक में मेयर पद को ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। इस निर्णय से यह साफ हो गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला के अलावा ओबीसी वर्ग को भी आरक्ष्ण मिलेगा। कैबिनेट इस इस निर्णय से यह भी साफ हो गया है कि इन नये प्रावधानों के चलते निर्वाचित पार्षद दल-बदल कानून के दायरे में आएंगे तो साथ ही दल-बदलने की स्थिति में उनकों अयोग्य घोषित करने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश मुख्यमंत्री जयराज ठाकुर की अगुवाई में आयोजित हुई कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि मार्च माह में प्रदेश के चार नगर निगमों मंडी, धर्मशाला, पालमपुर व सोलन में चुनाव होने वाले है।

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