Supreme Court News : संजय कुंडू को राहत, डीजीपी पद पर बने रहेंगे, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

Supreme Court News

Supreme Court News : सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के पूर्व डीजीपी संजय कुंडू (Former DGP Sanjay Kundu) की याचिका पर सुनावाई करते हुए कुंडू को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को डीजीपी पद से नहीं हटाया जाएगा।

शिमला, ( ब्यूरो ): सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को यह आदेश सुनाया जो डीजीपी कुंडू को राहत पहुंचाने वाला है। गौरतलब है कि हिमाचल हाईकोर्ट ने कारोबारी निशांत शर्मा के विवाद मामले में सरकार को डीजीपी संजय कुंडू को उनके पद से हटाने के आदेश दिए थे। संजय कुंडू ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

 

हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। संजय कुंडू के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाईकोर्ट ने उनका पक्ष नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील के आधार पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और हाईकोर्ट कुंडू की रिकॉल एप्लीकेशन पर दो हफ्ते में फैसला लेगा,लेकिन जब तक संजय कुंडू की याचिका पर फैसला नहीं होता, तब तक वह अपने पद पर बने रहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

  
कारोबारी निशांत शर्मा के मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को उनके पद से हटाने के आदेश दिए थे। ताकि निशांत शर्मा केस की निष्पक्ष जांच हो सके। हिमाचल हाईकोर्ट के इस आदेश को डीजीपी संजय कुंडू ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

Supreme Court News

उधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से हिमाचल सरकार के समक्ष विकट स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि हाल ही में हिमाचल सरकार ने संजय कुंडू को प्रधान सचिव आयुष के पद पर तैनात कर दिया था तो वरिष्ठ आईपीएस सतवंत अटवाल त्रिवेदी को कार्यवाहक डीजीपी लगाया।