आदेश: यह मार्ग बंद नहीं गुजर पाएंगे वाहन

जिला दंडाधिकारी चंबा ने शनिवार को आदेश जारी किया

चंबा, (विनोद): पक्काटाला-चंबा वाया बालू मार्ग को प्रत्येक प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। इस संदर्भ में शनिवार को जिला दंडाधिकारी डीसी राणा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए।

 

 

सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे जानकारी देते हुए बताया कि जिला दंडाधिकारी डी.सी.राणा ने अस्पताल से बालू वाया पक्का टाला संपर्क सड़क मार्ग में सभी वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।

 

 

जिला दंडाधिकारी चंबा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा अस्पताल से बालू वाया पक्का टाला संपर्क सड़क मार्ग के उन्नयन कार्यों को लेकर कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा सूचित किए जाने पर जनहित में निर्माण कार्य को सुचारू रखने के लिए वाहनों के परिचालन को प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है।
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सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अस्पताल से बालू वाया पक्का टाला संपर्क सड़क मार्ग पर पैदल चलने वाले लोगों को मनाही नहीं होगी। ऐसे में अब बालू से शहर को आने वाले वाहन चालकों को पक्काटाला मार्ग से न होकर वाया बारगाह मार्ग से होकर आना-जाना होगा।

निसंदेह इस आदेश से वाहन चालकों को कुछ दिनों के लिए परेशानी तो पेश आएगी लेकिन इन सड़क के कार्य को युद्धस्तर पर अंजाम देने के लिए इस आदेश का लागू होना बेहद जरूरी था। 
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