मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में खांसी की दवाई (Cough Syrup) पीने से हुई बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है और Himacahl bans Cough Syrup की दिशा में प्रभावी कदम उठाया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में स्वास्थ्य सचिव हिमाचल प्रदेश और निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं ने यह आदेश दिए।
Himacahl bans Cough Syrup
चंबा, ( विनोद ): Cold Cough Ref Syrup को लेकर हिमाचल स्वास्थ्य विभाग(Himachal Health Department) ने यह बड़ा कदम इसलिए उठाया है ताकि हिमाचल में छिंदवाड़ा में खांसाी की दवाई पीने से घटी दर्दनाक घटना की हिमाचल में पूर्नावृति न हो सके। सीएमओ(CMO) चंबा डॉ.विपिन ठाकुर ने यह जानकारी दी।
Cold Cough Ref Syrup
मुख्य चिकित्साधिकारी चंबा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के आदेशों को जिला चंबा में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए है। उन्होंने बताया कि बैठक आयोजित की गई जिसमें विशेष रूप से Cold Ref Cough Syrup की बिक्री और स्टॉक पर जानकारी मांगी गई। इस संदर्भ में आदेश(Order) जारी किए कि जिले में किसी भी प्रकार का कफ सिरप न तो बेचा जाएगा, न Prescribe किया जाएगा और न ही प्रयोग किया जाएगा।
Drug and Cosmetics Act 1940 के तहत कार्रवाई
CMO चंबा ने कहा कि यह आदेश ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 22(1)(d) के तहत जारी हुआ है। उन्होंने सभी दवा विक्रेताओं, निजी एलोपैथिक क्लीनिक, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, अस्पतालों, डिस्पेंसरीज और फार्मेसियों को सख्त निर्देश दिए हैं।
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बच्चों की सुरक्षा पर विशेष जोर
5 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी स्थिति में कफ सिरप न दिया जाए। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को दवा केवल डॉक्टर की निगरानी में दी जा सकती है। सभी विक्रेता मरीजों को जागरूक करें कि खांसी की दवा बच्चों की पहुंच से दूर रखें। डॉ. ठाकुर ने कहा कि कफ सिरप की जगह पर घरेलू उपायों को अपनाना बेहतर है। गर्म पानी की भाप लेना, अदरक और तुलसी की चाय और ठंडे पानी से परहेज़ लाभदायक है।
मेडिकल स्टोर वालों को ऐसा करना होगा
जिले के सभी मेडिकल स्टोर्स को रजिस्टर, बिल बुक, रोगी का नाम, पता, उम्र और डॉक्टर की पर्ची का रिकॉर्ड रखना होगा। दवा नियंत्रक हर महीने कम से कम 5 कफ सिरप सैंपल लैब जांच के लिए भेजेंगे। जिले में मौजूद स्टॉक को डिस्कार्ड करने के आदेश भी दिए गए।