नोटिस जारी: पंचायत प्रधान पर वित्तीय अनियमितता बरतने व पद का दुरुपयोग करने का आरोप

जिला चंबा के विकास खंड भटियात की चूहन पंचायत प्रधान को नोटिस जारी हुआ है जिसमें उस पर गंभीर आरोप लगे हैं। अगले 10 दिनों में उसे नोटिस का जवाब देने का समय दिया गया है। उक्त पंचायत प्रधान की कुर्सी खतरे में पड़ गई है।

भटियात न्यूज: जिला चंबा के विकास खंड भटियात के दायरे में आने वाली ग्राम पंचायत चूहन के प्रधान की कुर्सी पर कार्यवाही की तलवार लटक गई है। प्रधान ग्राम पंचायत चूहन पवन कुमार पर वित्तीय अनियमितताएं तथा अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। जिस वजह से उपायुक्त अपूर्व देवगन ने उक्त पंचायत प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

 

कारण बताओं नोटिस में पवन कुमार को विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं तथा अपने कर्तव्य निर्वहन में की गई कोताही के फल स्वरुप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146 की उप धारा एक के तहत प्रावधानों के अधीन प्रधान पद से हटाए जाने की  वांछित  कार्यवाही का उल्लेख भी किया गया है।

 

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जारी नोटिस के अनुसार उन्हें नोटिस प्राप्ति के सात दिन की समयावधि के भीतर अपना उत्तर देने को कहा गया है। इस समयावधि में उनके द्वारा उत्तर न दिए जाने की अवस्था में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994  की धारा 146 के तहत एक तरफा  कार्यवाही अमल में लाने को कहा गया है।

 

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उपायुक्त द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में यह भी कहा गया है कि जांच अधिकारी एसडीएम भटियात द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में दर्शाए गए तथ्य प्रधान पवन कुमार के विरुद्ध सिद्ध पाए गए हैं। इनमें आरोप संख्या एक के तहत एम्बुलेंस रोड मिहणू से पंचायत घर, संख्या दूसरे के तहत एम्बुलेंस रोड मिहणू से गांव चूहन तथा आरोप संख्या तीसरे के तहत एम्बुलेंस रोड घराट नाला से टरवार्ड ग्राम पंचायत चूहन से संबंधित कार्यों में अनियमिताएं पाई गई हैं।

 

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