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मंडी संसदीय उपचुनाव को लेकर यह आदेश जारी

उपचुनाव में सरकारी आदेशों की अवहेलना करने पर कैद व जुर्माने का प्रावधान

चंबा, 29 सितंबर(विनोद): मंडी संसदीय उपचुनाव को लेकर जिला दंडाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंबा( उपायुक्त) डीसी राणा ने बुधवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी किए है। इन आदेशों पर नजर दौड़ाई जाए तो यह साफ होता है कि चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों ने अगर इसकी अवहेलना की तो उन्हें कैद के साथ जुर्माने की सजा भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। 
जिला दंडाधिकारी एंव जिला निर्वाचन अधिकारी चंबा उपायुक्त डी.सी.राणा ने जारी आदेशों में कहा है कि 2-भरमौर सभा निर्वाचन खंड जोकि 2-मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित हैं लोकसभा के उप निर्वाचन 2021 के संचालन के दौरान निर्वाचन अभियान के संपादनार्थ पम्पलेटों, पोस्टरों आदि के मुद्रण और प्रकाशन (For printing and publication of pamphlets, posters etc. for editing) के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-ए के उपबन्धो की अनुपालना सुनिश्चित की जानी आवश्यक है।
आदेशों में यह भी स्पष्ट किया है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-ए की उप धारा 1 तथा 2 के अनुसरण में प्रत्येक मुद्रक का यह वैधानिक दायित्व बनता है कि वे इस प्रकार के दस्तावेजों के मुद्रण के तीन दिन के भीतर मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियों सहित अनुबंध ए और बी पर सूचना जिला दंडाधिकारी को देनी होगी।
आदेशों की अवहेलना की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसमें दोषी व्यक्ति को 6 माह का कारावास और 2 हजार तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। इन जारी आदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित बनाने के लिए संबन्धित विभाग को भी निर्देश जारी किए है। जिसके अनुसार संबन्धित विभाग इस बात पर नजर रखेंगे कि इन आदेशों को कौन अमलीजामा नहीं पहनाता है।
ये भी पढ़ें- मंडी संसदीय उपचुनाव को लेकर आदर्श चुनाव आचार संहिता यह रहेगी।
3 वर्ष बाद भी मंत्री के आदेश प्रभावहीन
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VINOD KUMAR

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मंडी संसदीय उपचुनाव को लेकर यह आदेश जारी

Update Time : 08:20:45 pm, Wednesday, 29 September 2021

उपचुनाव में सरकारी आदेशों की अवहेलना करने पर कैद व जुर्माने का प्रावधान

चंबा, 29 सितंबर(विनोद): मंडी संसदीय उपचुनाव को लेकर जिला दंडाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंबा( उपायुक्त) डीसी राणा ने बुधवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी किए है। इन आदेशों पर नजर दौड़ाई जाए तो यह साफ होता है कि चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों ने अगर इसकी अवहेलना की तो उन्हें कैद के साथ जुर्माने की सजा भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। 
जिला दंडाधिकारी एंव जिला निर्वाचन अधिकारी चंबा उपायुक्त डी.सी.राणा ने जारी आदेशों में कहा है कि 2-भरमौर सभा निर्वाचन खंड जोकि 2-मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित हैं लोकसभा के उप निर्वाचन 2021 के संचालन के दौरान निर्वाचन अभियान के संपादनार्थ पम्पलेटों, पोस्टरों आदि के मुद्रण और प्रकाशन (For printing and publication of pamphlets, posters etc. for editing) के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-ए के उपबन्धो की अनुपालना सुनिश्चित की जानी आवश्यक है।
आदेशों में यह भी स्पष्ट किया है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-ए की उप धारा 1 तथा 2 के अनुसरण में प्रत्येक मुद्रक का यह वैधानिक दायित्व बनता है कि वे इस प्रकार के दस्तावेजों के मुद्रण के तीन दिन के भीतर मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियों सहित अनुबंध ए और बी पर सूचना जिला दंडाधिकारी को देनी होगी।
आदेशों की अवहेलना की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसमें दोषी व्यक्ति को 6 माह का कारावास और 2 हजार तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। इन जारी आदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित बनाने के लिए संबन्धित विभाग को भी निर्देश जारी किए है। जिसके अनुसार संबन्धित विभाग इस बात पर नजर रखेंगे कि इन आदेशों को कौन अमलीजामा नहीं पहनाता है।
ये भी पढ़ें- मंडी संसदीय उपचुनाव को लेकर आदर्श चुनाव आचार संहिता यह रहेगी।
3 वर्ष बाद भी मंत्री के आदेश प्रभावहीन