मंडी के उपचुनाव की घोषणा होते ही चंबा में धारा 144 लागू

मंडी उपचुनाव की वजह से क्या प्रतिबन्धित रहेगा और इसकी रहेगी इजाजत 

चंबा, 28 सितंबर (विनोद): मंडी संसदीय सीट पर उपचुनाव होने की घोषणा के साथ ही जिला चंबा में विकास पर ब्रेक लग गई है। जब तक यह चुनावी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी तब तक जिला चंबा के लिए कोई भी नई परियोजना सहित अन्य विकास कार्य लागू नहीं हो पाएंगे।
अब महज वही कार्य होंगे जो कि पहले से ही चले हुए हैं या फिर उन्हें पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। यहीं नहीं जिला चंबा में सरकारी योजनाओं को बखान करने वाले व सरकार का प्रचार करने वाली प्रचार सामग्री को हटाने के आदेश जारी कर दिए गए है। उपायुक्त चंबा डी.सी.राणा ने पत्रकारवार्ता में यह बात कही।

कोविड की वजह से चुनावी रैलियों पर यह शर्ते लागू रहेंगी

उन्होंने कहा कि चुनावी जनसभाओं के दौरान कोविड प्रोटोकॉल को अमलीजामा पहनाया जाना लाजमी है। स्टार प्रचार की रैली जो कि खुले स्थान पर होगी इसमें 50 प्रतिशत या फिर अधिकतम 1 हजार लोग शामिल हो सकेंगे और वगैरह स्टार प्रचारक के चुनावी रैली में कुल क्षमता वाले स्थान का 50 प्रतिशत या फिर अधिकतम 500 लोग शामिल हो सकते हैं।
इंडोर चुनावी रैली में कुल जगह का 30 प्रतिशत या फिर अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकते है। इसी तरह से रोड शो, बाइक रैली व साइकिल रैली प्रतिबंधित है। चुनावी नुक्कड़ सभाओं में भी सिर्फ 50 लोग शामिल रह सकते हैं। डोर-टू-डोर चुनावी प्रचार के लिए कम से कम 2 और अधिक से अधिक महज 5 लोग शामिल रह सकते है।
उपायुक्त चंबा डी.सी.राणा ने बताया कि वीडियो वैन के माध्यम से अगर चुनाव प्रचार किया जाता है तो एक समय में महज 50 दर्शकों की मौजूदगी ही रहेगी। चुनाव प्रचार प्रसार के लिए महज 20 गाड़ियों को ही अनुमति मिलेगी और उसमें भी 50 प्रतिशत खाली रखने की शर्त लागू रहेगी।

मंडी के इस उपचुनाव में भरमौर विधानसभा के 75 हजार 79 मतदाता वोट डालेंगे

जिला चंबा का जनजातीय विधानसभा क्षेत्र भरमौर-पांगी मंडी संसदीय सीट का हिस्सा है। इस बार इस संसदीय सीट के उपचुनाव में भरमौर विधानसभा क्षेत्र के भरमौर व पांगी उपमंडल के 75 हजार 79 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे जिसमें 38 हजार 656 पुरुष तो 36 हजार 423 महिला मतदाता शामिल है। 411 कर्मचारी मतदाता है।
शराब, बंदूक व विस्फोटक सामग्री लाने ले जाने पर प्रतिबंध लागू
मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव की तिथि घोषित होने के साथ ही जिला चंबा में आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू होने के साथ ही धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके लागू होने के साथ ही अब कोई भी शराब, बंदूक या फिर विस्फोटक सामग्री को लाने ले जाने पर प्रतिबंध लागू हो गया है। उपायुक्त ने बताया कि इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए गए है।
भरमौर विधानसभा क्षेत्र में कुल 147 मतदान केंद्र है। इसमें 9 ऐसे मतदान केंद्र हैं जिनमें मतदाताओं की संख्या 950 से अधिक है जिस वजह से इन मतदान केंद्रों के मतदाताओं को इस उपचुनाव में मतदान करने में किसी प्रकार की परेशानी पेश न आए इन वजह से वहां पर आग्जिलरेशन केंद्र स्थापित किए गए है। 
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