हिमाचल प्रदेश के चंबा में BJP MLA Hansraj framed charges मामले में अदालत ने चुराह विधायक डॉ. हंसराज के खिलाफ गंभीर धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं। अब इस मामले में ट्रायल शुरू होगा।
हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। चुराह से भाजपा विधायक डॉ. हंसराज को उस समय बड़ा कानूनी झटका लगा जब चंबा की अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज पोक्सो मामले में गंभीर धाराओं के तहत आरोप तय कर दिए। अदालत के इस आदेश के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि विधायक को इस मामले में पूर्ण ट्रायल का सामना करना पड़ेगा।
अगली सुनवाई इस तारीख को होगी

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को निर्धारित की है। वीरवार को हुई सुनवाई के दौरान विधायक डॉ. हंसराज स्वयं अदालत परिसर में उपस्थित रहे। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों का अध्ययन करते हुए विधायक के खिलाफ आरोप तय कर दिए और मामले को विधिवत ट्रायल के लिए आगे बढ़ा दिया।

इन गंभीर धाराओं में तय हुए आरोप
अदालत ने मामले को कई गंभीर धाराओं के तहत चलाने के आदेश दिए हैं। इनमें शामिल हैं—
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भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 238, 351(2), 69, 75 और 78
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भारतीय दंड संहिता की धारा 376(F)
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POCSO Act की धारा 6
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार ये सभी धाराएं बेहद गंभीर मानी जाती हैं। विशेष रूप से POCSO Act की धारा 6 के तहत अपराध सिद्ध होने पर लंबी अवधि की कैद, आजीवन कारावास और भारी जुर्माने का प्रावधान है।

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अब अदालत में क्या होगा
अदालत द्वारा चार्ज फ्रेम किए जाने के बाद अब इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनी जाएंगी। आगामी सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य अहम सबूत अदालत के सामने पेश किए जाएंगे। कानूनी जानकारों का मानना है कि court trial के दौरान इस मामले के कई संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहलू सामने आ सकते हैं, जिससे पूरे प्रकरण की तस्वीर और स्पष्ट होगी।
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पीड़िता की शिकायत के बाद दर्ज हुआ मामला
यह मामला पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अदालत में चालान प्रस्तुत किया, जिसके बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर विधायक के खिलाफ आरोप तय करने का निर्णय लिया।

vinod kumar 








