Big Action News : जिला चंबा में स्वास्थ्य विभाग ने 8 दवा विक्रेताओं के खिलाफ बड़ी कार्यवाही, लाइसेंस रद्द किए

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chamba health department big action : जिला चंबा में स्वास्थ्य विभाग ने आठ दवा विक्रेताओं के खिलाफ बड़ी कार्यवाही अमल में लाई गई है। पहली बार इतने लाइसेंस रद्द किए गए। इस कार्यवाही से हड़कंप मच गया है।

चंबा, ( विनोद) : प्रतिबंधित दवाइयों का सही रिकॉर्ड नहीं रखने वाले जिला चंबा के 8 दवा विक्रेताओं के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। चंबा और भरमौर के दो केमिस्टों के लाइसेंस एक महीने के लिए रद्द कर दिए गए हैं। जबकि दो अन्य केमिस्टों की नशे की दवाई बेचने की परमिशन को ही हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा चार केमिस्टों की दुकानों में एंटीबायोटिक सहित अन्य दवाओं का रिकॉर्ड सही नहीं पाए जाने पर सात दिन के लिए उनके लाइसेंस को भी रद्द कर दिया गया है।

जिस केमिस्ट का जीतने दिनों तक लाइसेंस रद्द किया गया है उसे उतने दिनों तक अपनी दुकान बंद रखनी होगी। इस अवधि में यदि किसी भी केमिस्ट ने अपनी दुकान को खोला तो उसके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। इसके लिए भी केमिस्टों को चेतावनी जारी कर दी गई है। यह कार्रवाई धर्मशाला से स्टेट ड्रग कंट्रोलर द्वारा चंबा के केमिस्टों के खिलाफ की गई है।

जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले चंबा में कार्यरत दवा निरीक्षक ने जिला के सभी केमिस्ट की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कई दुकानों में दवाइयों का रिकॉर्ड सही नहीं मिला। इसको लेकर उन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट को उन्होंने स्टेट ड्रग कंट्रोलर के कार्यालय में भेजा। 

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जहां पर रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद गंभीरता से इस मामले को लेते हुए केमिस्टों के लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया। डॉक्टर पर्ची के बगैर किसी को भी नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाई न बेचने के निर्देश है। प्रतिबंधित दवा लिखने वाले डॉक्टर का पूरा नाम व फोन नंबर के साथ मरीज का भी पूरा रिकॉर्ड रखना जरूरी है। इतना ही नहीं यदि कोई डॉक्टर बार-बार एक व्यक्ति को नशीली दवा लिख रहा है तो उसकी जानकारी भी देना जरूरी है।

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