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अब नहीं होगी कोई घोषणा न होंगे नए काम

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दृष्टिगत जिले में आदर्श आचार संहिता लागू 
चंबा, 22 दिसंबर (विनोद): आगामी 17, 19 और 21 जनवरी को तीन चरणों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के बाद चंबा जिला की सभी पंचायतों में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। उपायुक्त डीसी राणा ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के दृष्टिगत यह आदर्श आचार संहिता लागू हुई है। इस संबंध में उपायुक्त द्वारा आवासीय आयुक्त किलाड़, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर के अलावा जिला के सभी एसडीएम, खंड विकास अधिकारियों और विभिन्न विभागों के प्रमुखों को भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिलाा में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने की वजह से अब किसी भी नए कार्य को सरकार हरी झंडी नहीं और न ही विकास की किसी नई योजना की घोषणा हो पाएगी। यही नहीं विधायक अब न तो कोई शिलान्यास कर पाएंगे और न ही उद्घाटन कर सकेंगे।

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vinod Kumar

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अब नहीं होगी कोई घोषणा न होंगे नए काम

Update Time : 09:15:37 am, Tuesday, 22 December 2020

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दृष्टिगत जिले में आदर्श आचार संहिता लागू 
चंबा, 22 दिसंबर (विनोद): आगामी 17, 19 और 21 जनवरी को तीन चरणों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के बाद चंबा जिला की सभी पंचायतों में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। उपायुक्त डीसी राणा ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के दृष्टिगत यह आदर्श आचार संहिता लागू हुई है। इस संबंध में उपायुक्त द्वारा आवासीय आयुक्त किलाड़, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर के अलावा जिला के सभी एसडीएम, खंड विकास अधिकारियों और विभिन्न विभागों के प्रमुखों को भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिलाा में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने की वजह से अब किसी भी नए कार्य को सरकार हरी झंडी नहीं और न ही विकास की किसी नई योजना की घोषणा हो पाएगी। यही नहीं विधायक अब न तो कोई शिलान्यास कर पाएंगे और न ही उद्घाटन कर सकेंगे।