चंबा, ( विनोद ): जिला चंबा में यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों की अब खैर नहीं। यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस एमवी एक्ट(MB ACT) के तहत कार्रवाई अमल में लाएगी तो साथ ही उक्त वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने को संबंधित ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी(driving license authority) से अनुशंसा भी करेगी। एसडीपीओ चंबा जितेंद्र चौधरी ने कहा कि इस संदर्भ में पुलिस थाना भरमौर, पांगी को निर्देश जारी कर दिए है।
उन्होंने बताया कि यातायात नियमों के प्रति पांगी व भरमौर में पुलिस विशेष अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों(traffic rules) के प्रति जागृत करेगी। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि समय-समय पर इस कार्य को पुलिस अंजाम देती है लेकिन लोग अपने व अपनों के जीवन को खतरे में डालने से गुरेज नहीं करते है। उन्होंने कहा कि जिला चंबा में दिन व दिन वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है जिस वजह से सड़कों पर यातायात बढ़ रहा है।
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चंबा पहाड़ी जिला है जहां वाहन चलाते समय जरा सी लापरवाही व असावधानी जीवन पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में अगर वाहन चलाते समय वाहन चालक यातायात नियमों को पूरी तरह से अमल में लाए तो दुर्घटनाओं पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे वाहन चलाते समय हरगिज मोबाइल(Mobile) न सुने तो साथ ही निजी बसों में किसी भी प्रकार का म्यूजिक सिस्टम(music system) नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभिभावक बगैर लाइसेंस व कम उम्र वाले बच्चों को हरगिज वाहन न चलाने दे।