रेप केस मामले पर चंबा की अदालत ने सजा सुनाई जिसे सुनकर पीड़िता व उसके परिवार ने इसे न्याय की जीत बताया। अदालत ने दोषी को 10 साल की जेल की सजा सुनाई तो साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
चंबा,( विनोद ): चंबा की अदालत ने नाबालिग लड़की से रेप केस मामले पर आरोपी को दोषी करार देते हुए पोक्सो अधिनियम के तहत 10 साल की सजा सुनाई। यह सजा कठोर कारावास होगी। अदालत ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना चुकता न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। यह फैसला विशेष एवं जिला सत्र न्यायाधीश पीआर पहाड़िया की अदालत ने पॉक्सो के एक मामले पर सुनाया। अदालत ने दोषी को धारा 342 आईपीसी के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषी को धारा 362, 366ए आईपीसी के तहत दो-दो वर्ष का कठोर कारावास तथा दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
जिला न्यायवादी नवीन धीमान ने बताया कि दोषी ने एक नाबालिग का अपहरण किया था और अपने घर में बांधकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी के खिलाफ न्यायालय में मामला पहुंचा। इस मामले में ट्रायल के दौरान 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
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अदालत ने मामले से जुड़े सभी गवाहों और सबूतों के साथ पक्ष-विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत का फैसला सुनकर पीड़िता व उसका परिवार बहुत खुश है। उनका कहना है कि अदालत ने आरोपी को दोषी करार देकर उनके साथ इंसाफ किया है।