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युवती को बंधक बना कर कई दिनों तक अस्मत लुटता रहा

19 वर्षीय युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

चम्बा की आवाज, 19 वर्ष की एक युवती का बंधक बना कर तीन दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित युवती की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला प्रदेश के बिलासपुर जिला का है। महिला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है कि बंदला पहाड़ी पर बसे एक गांव का एक युवक उसे जबरदस्तीे अपने साथ लेक गया। उक्त युवक ने उसे 3 दिनों तक बंदी बना कर रखा और इस दौरान उसके साथ दुराचार भी किया। लड़की ने बताया कि वह मौका पाकर किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब हुई और अपने ननिहाल पहुंची तो उक्त युवक वहां पर पहुंच गया और उसे धमका कर फिर से अपने साथ जबरन दूसरी जगह ले गया। कई दिनों तक उसने वहां उसे बंधक रखा और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। कुछ दिनों के बाद उक्त युवक ने उसे बिलासपुर बस अड्डा के पास छोड़ दिया। मामले की पुष्टि करते हुए एस.पी.बिलासपुर दिवाकर शर्मा ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित युवति की शिकायत के आधार पर मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2), 366, 342, 506 व 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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VINOD KUMAR

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युवती को बंधक बना कर कई दिनों तक अस्मत लुटता रहा

Update Time : 03:35:08 pm, Monday, 10 May 2021
19 वर्षीय युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

चम्बा की आवाज, 19 वर्ष की एक युवती का बंधक बना कर तीन दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित युवती की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला प्रदेश के बिलासपुर जिला का है। महिला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है कि बंदला पहाड़ी पर बसे एक गांव का एक युवक उसे जबरदस्तीे अपने साथ लेक गया। उक्त युवक ने उसे 3 दिनों तक बंदी बना कर रखा और इस दौरान उसके साथ दुराचार भी किया। लड़की ने बताया कि वह मौका पाकर किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब हुई और अपने ननिहाल पहुंची तो उक्त युवक वहां पर पहुंच गया और उसे धमका कर फिर से अपने साथ जबरन दूसरी जगह ले गया। कई दिनों तक उसने वहां उसे बंधक रखा और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। कुछ दिनों के बाद उक्त युवक ने उसे बिलासपुर बस अड्डा के पास छोड़ दिया। मामले की पुष्टि करते हुए एस.पी.बिलासपुर दिवाकर शर्मा ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित युवति की शिकायत के आधार पर मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2), 366, 342, 506 व 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।