प्रदेश में धारा 144 लागू तो साथ ही सभी सरकारी व निजी कार्यालय/प्रतिष्ठान 7 मई से 16 मई की मध्यरात्री तक बंद रहेंगे
चम्बा, 5 मई (विनोद): बुधवार को मुख्यमंत्री की अगुवाई में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में कोरोना कफ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है जोकि कि 6 मई की रात से 16 मई तक लागू रहेगा। इस समयावधि के दौरन राज्य में धारा 144 लागू रहेगी। सभी सरकारी व निजी कार्यालय/प्रतिष्ठान 7 मई से 16 मई की मध्यरात्री तक बंद रहेंगे। प्रदेश में धारा 144 लागू होने की वजह से अब प्रदेश में एक स्थान पर 5 लोगों से ज्यादा इक्ट्ठे नहीं हो जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी आवश्यक सेवा जिसमें स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, जल आपूर्ति व स्वच्छता आदि शामिल है जारी रहेगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नागरिक कार्य स्थलों, बागवानी/कृषि और अन्य परियोजना स्थलों पर काम जारी रहेगा। राज्य के शैक्षणिक संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे। सभी सरकारी और निजी परिवहन अधियोग का 50 प्रतिशत होगी और अंतर-राज्यीय परिवहन जारी रहेगा। औद्योगिक प्रतिष्ठान राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार काम करेंगे।