अदालत ने समन जारी कर 9 मई को अदालत में पेश होने काे कहा
चंबा, (विनोद): प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के खिलाफ समन जारी कर चंबा की सीजेएम अदालत ने तलब किया है। इस समय केअनुसार प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज को 9 मई को कोर्ट में पेश होना होगा। अदालत ने यह आदेश चंबा जिला के 2 अधिवक्ताओं द्वारा प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आईपीसी की धारा 500 के तहत जारी किया है।
मानहानि का अपराधिक मामला अदालत में दर्ज करवाने वाले अधिवक्ता जय सिंह व अधिवक्ता मदन रावत के वकील डीपी मल्होत्रा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनके मुवक्किल जय सिंह व मदन रावत ने 2020 में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज द्वारा सार्वजनिक मंच से चंबा जिला के अधिवक्ता जय सिंह व मदन रावत के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे थे।
प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के ब्यान को लेकर जिला चंबा के वरिष्ठ अधिवक्ता मदन रावत व वरिष्ठ अधिवक्ता जय सिंह ने अदालत में मानहानी का आपराधिक मामलादायर किया। इस मामले पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डी.पी.मल्होत्रा ने अदालत में अपने मुवक्किलों की तरह से प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के खिलाफ अदालत में आईपीसी की विभिन्ना धाराओं के तहत जिला चंबा की सीजेएम अदालत में याचिका दायर की थी।
माननीय अदालत ने याचिका से संबंधित सभी तथ्यों, प्रमाणों व गवाहों की सुनवाई प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात सोमवार 21 मार्च को विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज को समन जारी करने के आदेश सुनाए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डीपी मल्होत्रा ने बताया कि प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष को अब अदालत में इस मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए 9 मई को अदालत में पेश होने का समन जारी किया है। उन्होंने बताया कि दफा 500 व दफा 504 में 2 साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान मौजूद है।